Indore News: HC के आदेश से डॉक्टर और बिल्डर को बड़ा झटका, मेनरोड पर ऑफिस बेचने पर रोक

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इंदौर: बिल्डर ने भवरकुआ मेनरोड पर समृद्धी टॉवर बनाकर उसके 2 प्रकोष्ठ एक डॉक्टर के माध्यम से 41 लाख रूपयों में 7 साल पहले वादी को बेच दिया फिर उन्ही संपत्तियों को अन्य लोगों को बेचने लगे तो वादी विष्णु गर्ग की याचिका पर कोर्ट ने डॉ पंकज जोशी और बिल्डर विजय लाला के खिलाफ “स्टे आर्डर” जारी किया है। प्रकरण में याचक विष्णु गर्ग निवासी इंद्रपुरी के अधिवक्ता के.पी. माहेश्वरी के अनुसार समृद्धी टॉवर भवरकुआ के दो प्रकोष्ठ कमांक 201 एवं 202 को बिल्डर व डॉक्टर ने 2014 में 41 लाख में केता को बेचकर कब्जा भी दे दिया फिर कर्जा हो जाने से डॉक्टर पंकज गुप्ता इंदौर से फरार ही हो गया रजिस्ट्री करवाई नहीं।

जबकि बिल्डर लाला ने कोर्ट में रुपया लेने व करार करने से ही इंकार कर दिया, तब वादी विष्णु के दावें में स्टे देते हुए न्यायाधीश प्रीतम बंसल ने वादी का मामला मजबूत होकर सुविधा का संतुलन और उसे अपूर्णीय क्षति के मद्देनजर वादी विष्णु गर्ग के प्रकोष्ठों के बाबत लेखी कब्जा पत्र, अनुबंध, बिजली कनेक्शन, पुलिस रिपोर्ट सभी के अवलोकन पश्चात् बिल्डर व डॉक्टर के विरुद्ध आदेश दिया कि वे दोनो वादी के प्रकरण के अंतिम निराकरण तक दोनों प्रकोष्ठो का विक्रय ना तो स्वयं करेंगे ना अन्य किसी के माध्यम से बेचेगे। प्रकरण में वादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता में के.पी. माहेश्वरी, प्रतीक माहेश्वरी, पवन तिवारी, सौरभ जैन, अमृता सोनकर एवं सपन सोनकर द्वारा की गई।