इंदौर (Indore News): पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) मनीष कपूरिया (Manish Kapuria) एवं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह (Manish Singh) द्वारा शहर मे नकली व मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने वालो को पकडने हेतु इंदौर पुलिस व प्रशासन की टीमोंको निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर जिला इंदौर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) इंदौर गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा शहर में नकली व मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु इंदौर क्राईम ब्रांच व टीम को निर्देशित किया गया था।
इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदन नगर क्षेत्र रामानंद नगर (राजनगर के पास) इंदौर में एक फैक्ट्री जिसमें विगत कई समय से अमानक स्तर के मिलावटी ड्राय फ्रूट का भंडारण कर विक्रय करके जन स्वास्थ के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है। सूचना पर प्रभारी अधिकारी के निर्देशन मे खाद्य विभाग की टीम को साथ मे लेकर उक्त स्थान पर कार्यवाही की गई।
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जिसमें यह पाया गया कि 475, रामानंद नगर(राजनगर के पास) फैक्ट्री के संचालक मुकेश पिता नाथूलाल राठौर इंदौर उपस्थित पाए गए जिनकी उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण कर पाया कि खुले अमानक स्तर के ड्राय फ्रूट कतरन आदि भंडारित कर सियागंज स्थित विशाल ट्रेडर व्यापारी जगदीश राठौर द्वारा मिलावटी बनाने का कार्य किया जा रहा है जिसमे बादाम एवं पिस्ता कतरन ड्राय फ्रूट व मूंगफली कतरन आदि के नमूने जांच हेतु नियमानुसार लिए गए, विक्रेता के विरुद्ध मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय एवं भंडारण की संभावना के आधार पर सेम्पल परिक्षण हेतु भेजे गए है।
साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत खुले मिलावटी ड्राइ फ्रूट्स विक्रय करना प्रतिबंधित होकर जन स्वास्थ के लिए हानिकारक होने से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा विशाल ट्रेडर,सियगंज इंदौर के मालिक जगदीश राठौर व रामानंद नगर स्थित फैक्ट्री के संचालक मुकेश राठौर पिता नाथूलाल के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।