इंदौर। दीपावली पर्व के लिए तीन दिन के लिए अस्थाई पटाखा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने फरमान जारी कर दिया है।
जानकारी केअनुसार इन्दौर जिले के लिये दीपावली पर्व अक्टूबर 2022 के दौरान तीन दिवस के लिये पटाखा लायसेंस जारी किये जाने हेतु आवेदकों द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 5 बी अंतर्गत प्रदत्त किये जाने वाले लायसेंस हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
इन बिंदुओं का करना होगा पालन
अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा इन बिन्दुओं का पालन करते हुए तीन दिवस के नवीन पटाखा लायसेंस जारी किये जायेंगे
● दीपावली पर्व अक्टूबर 2022 के अवसर पर तीन दिवस हेतु अस्थाई पटाखा
लायसेंस जारी होंगे ।
● अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत चयनित उचित स्थान पर
पटाखा लायसेंस तीन दिवस के लिये प्रदान किये जायेंगे ।
● नवीन चयनित स्थल पर सुरक्षा एवं अग्नि शमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था की जावे।
● नवीन चयनित स्थलों पर दुकानों का निर्माण उसी एजेंसी से करायें जिस एजेंसी को अपने क्षेत्र में टेंडर के माध्यम से पटाखा दुकान बनाने के लिये चयनित किया गया है ।
●तीन दिवस के फटाका लायसेंस जारी करते समय गरीब एवं बेरोजगार आवेदकों
को सर्वोच्च प्राथमिकता से पटाखा लायसेंस देवें ।
● उपरोक्तुनसार कार्यवाही त्वरित गति से की जाना है जिससे एक से दो दिवस में ही पटाखा मार्केट प्रारंभ किया जा सके।