इन्दौर। आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा शहर के अस्पताल/नर्सिगहोम भवनों की अग्नि सुरक्षा के संबंध में अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश के क्रम में शहर के अस्पताल एवं नर्सिंग होम जोकि 50 बिस्तर तक के अस्पताल एवं उससे उपर के अस्पताल भवनों के फायर ऑडिट के संबंध में फायर कन्सलटेन्टों एवं अस्पताल भवनों के प्रतिनिधियों के साथ सिटी ऑफिस में फायर आफिसर आर0के0मिश्रा (94254 94192) की उपस्थिति में मीटिंग आयोजित की गई।
जिसमें जिला कलेेक्टर और निगम आयुक्त सिंह के द्वारा अस्पताल भवनों के फायर ऑडिट के संबंध में दिये गये निर्देश कि 50 बेड से कम अस्पतालों का फायर ऑडिट करवाया जाना सुनिश्चित करे यदि कोई कन्सलटेेंट गलत ऑडिट करता है तो उसके पंजीयन का निरस्त करने की कार्यवाही की जाये। ऑडिट रिपेार्ट के आधार पर जो कमियॉ अस्पतालो में पायी जाती है उन कमियों को नगर निगम/सीएमएचओ पूर्ण करायेगे।
Also Read : Madhya Pradesh : चुनावी साल में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका! पार्टी का ये बड़ा नेता थामेगा कांग्रेस का हाथ
उक्त मीटिंग में शासन के निर्धारित प्रारूप में एनबीसी पार्ट-04 में प्रावधानित नियमों अनुसार ऑडिट करने के निर्देश जारी किये गये तथा फायर रिपोर्ट उपुयक्त पाये जाने पर शासन के नियमानुसार प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेेगे कि भवन में लगी फायर फायटिंग उपयुक्त एवं कार्ययोग्य है । अस्पताल भवनों का फायर आडिट किस प्रकार किया जाना तथा रिपेार्ट में स्पष्ट उल्लेख करेगे । सभी अस्पताल भवनों को शासन के नियमानुसार 30 जून तक फायर ऑडिट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा ।