इंदौर। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश पर इंदौर जिले में शराब के अवैध विक्रय, परिवहन तथा अवैध भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले द्वारा गत दिवस रात में समय पश्चात खुले सुरभि एफ.एल. 3 बीयर बार पर कार्यवाही कर प्रकरण कायम किया गया।
इसी तरह आबकारी विभाग के वृत प्रभारियों व्दारा होटल /ढाबों एवं हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 19 प्रकरण आबकारी 1915 की धारा 34(1), 36 (A) एवं (B) के तहत कायम किए गए। सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे बताया कि उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 68 पाव,विदेशी मदिरा के 20 पाव, 38 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब, 135 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 05 किलोग्राम गीली भांग जप्त की गई।
जब्त मुद्देमाल की कीमत लगभग 36 हजार रूपये है। इसके अतिरिक्त वृत महू’अ’ ,महू ‘ब’ एवं वृत देपालपुर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमल सिंह सिकरवार, लखनलाल ठाकुर एवं दिलीप खंडाते के नेतृत्व में टोल नाके आगरा मुम्बई हाईवे पर अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए वाहन एवं कंटेनरों की जांच की गई। आबकारी बल देर रात तक चैकिंग करता रहा।
Also Read : Madhya Pradesh : प्रगतिशील प्रदेश और सांस्कृतिक विरासत की बानगी बयां करती तस्वीरें
इसके साथ ही आबकारी बल महू अ एवं ब उप निरीक्षक मनीष राठौर, सुनील मालवीय एवं मुख्य आरक्षक /आरक्षक के साथ ग्राम पिगडम्बर, उमरिया, कोदरिया व अन्य स्थानो पर दविस देकर प्रकरण कायम किए। दस जगह,छापे मारकर 04 प्रकरण कायम कर 07 लीटर हाथ भट्टी शराब महुआ लहान जप्त किया गया। जप्त सामान का बाजार मूल्य लगभग 19 हजार 400 रुपये है। आबकारी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी है।