Indore: आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन तर्फे पार्टनर राजकुमार नथानी एवं अन्य तथा श्री एसडीएम बिल्डकॉन तर्फे नितेश चुघ द्वारा आवासीय उपयोग हेतु निर्माण की स्वीकृति के विपरीत व्यवसायिक उपयोग करने के साथ ही निर्मित भवन का बिना अजीबो प्रमाण पत्र प्राप्त किए निर्माण कार्य करने पर उल्लेखित दोनों कॉलोनी नाइजर के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र/ लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही 5-5 लाख की बैंक गारंटी को राजसात किया गया।
अप्पर आयुक्त संदीप सोनी ने बताया कि मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन को कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 943/ का.से./2016 / इन्दौर दिनांक 27/07/2016 जारी किया गया था।
प्रकरण में भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 19 नगर पालिक निगम, में इन्दौर द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसमें उल्लेखानुसार मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन द्वारा प्राधिकरण की आर.सी.एम. स्कीम नंबर 140 सेक्टर- सी के भूखण्ड क्रमांक 7 पर स्वीकृति क्रमांक PMT / IND / 0152/2949 / 2021 दिनांक 29/06/2021 से 30 मीटर ऊंचाई की आवासीय सह व्यवसायिक अनुमति प्राप्त की गई थी। प्रदत्त अनुमति को ऑटोकेट ड्राईंग का परिसीलन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा ऊपरी तलों पर आवासीय यूनिट में रूम, ड्राईंग रूम, किचन के स्थान पर स्टूड़ियों के नाम से जीरो लेयर के अंतर्गत अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। जारी भवन अनुज्ञा में स्पष्ट उल्लेख है कि स्वीकृत मानचित्र में यदि जीरो लेयर अंकित पाया जाता है, तो अस्वीकृत माना जावेगा, जिसके आधार पर शेष प्रस्ताव की स्कुटनी की गई एवं स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तुत प्रस्ताव नियमानुसार नही बताने के कारण दी गई अनुमति को संशोधित स्वीकृति प्राप्त होने तक स्थगित किया गया है।
विदित हो कि उपरोक्त क्रम में पूर्व में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 07 दिवस की समयावधि में स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसके क्रम में मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन द्वारा पत्र आवक क्रमांक 1495 दिनांक 01/06/2022 प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि “हमारे स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड क्रमांक 07 आर. सी. एम. योजना क्रमांक 140 पर निर्माणाधीन भवन स्वीकृति क्रमांक PMT / IND/0152/2949 / 2021 दिनांक 29/06/2021 जारी अनुमति में उल्लेखित स्टूडियों के नाम से जो स्वीकृति ली गई है, वह पूर्णता आवासीय उपयोग के उद्देश्य से ली गई थी। उक्त स्वीकृति के संबंध में भवन अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2834 दिनांक 14/03/2022 के क्रम में हमारे द्वारा संशोधित मानचित्र हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 25/03/ 2022 को प्रस्तुत किया जा चुका है।”
स्थल निरीक्षण के दौरान भवन अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन द्वारा ऊपरी तलों पर आवासीय यूनिट में रूम, ड्राईंग रूम, किचन के स्थान पर स्टूड़ियों के नाम से जीरो लेयर के अंतर्गत अंकित कर प्रस्तुत किया गया है। जारी भवन अनुज्ञा में स्पष्ट उल्लेख है, कि • स्वीकृत मानचित्र में यदि जीरो लेयर अंकित पाया जाता है, तो अस्वीकृत माना जावेगा, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 का स्पष्ट उल्लघन है।
Must Read-Karan Kundrra की एक्स गर्लफ्रेंड बिना शादी के बनी मां, शेयर की बेटी की तस्वीर
अतः आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त संदीप सोनी द्वारा मेसर्स पशुपतिनाथ बिल्डकॉन को जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण प्रमाण पत्र मांक 943 / का. से. /2016 / इन्दौर दिनांक 27/07/2016 को निरस्त कर राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पांच लाख मात्र) बैंक ग्यारंटी को राजसात किया गया।
श्री एसबीएम बिल्डकॉन
विदित हो कि श्री एसबीएम बिल्डकॉन को कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 824 / का.से./2015 / इन्दौर दिनांक 25/08/2015 जारी किया गया था।
प्रकरण में भवन अधिकारी, झोन क्रमांक 11, नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा श्री एसबीएम बिल्डकॉन सूचना पत्र देकर नोटिस जारी किया गया था कि निर्मित भवन 05 आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर पर निगम के तकनीकी दल द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्री एसबीएम बिल्डकॉन द्वारा स्वयं ऑनलाईन प्रशमन कराये गये क्षेत्र के अलावा अन्य बालकनियों को भी कवर किया जाकर दुकान / ऑफिस / कमरों में सम्मिलित किया गया है, जिसका प्रशमन नही कराया गया है एवं भूखण्ड में 30.0 मीटर गहराई के पश्चात् भूतल पर लोकल शॉप एवं ऊपरी तलों पर आवासीय उपयोग हेतु निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, किंतु आवासीय उपयोग के स्थान पर ऑफिसनुमा निर्माण किया जाकर कुछ ऑफिसेस का संचालन किया जा रहा है एवं निर्मित भवन का बिना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये उपयोग किया जा रहा है।
उपरोक्त के क्रम में श्री एसबीएम बिल्डकॉन को संदर्भित कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 07 दिवस की समयावधि में स्पष्टीकरण चाहा गया था, जिसके क्रम में श्री एसबीएम बिल्डकॉन द्वारा पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है, कि “हमारी कंपनी द्वारा भवन का संपूर्ण निर्माण कार्य विधिक प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए भवन निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारीगण से विधिवत् प्राप्त अनुमतियों एवं अनुज्ञाओं के आधार पर निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही किया गया है तथा विनिर्दिष्ट उपयोगानुसार ही भवन का उपयोग एवं उपभोग किया जाना प्रस्तावित है। विधि के किसी भी प्रावधान की कही कोई अनदेखी नही की गई है। कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत प्राप्त विभिन्न अनुमतियों एवं अनुज्ञाओं के आधार पर ही समस्त निर्माण किया गया है। कंपनी द्वारा रजिस्ट्रीकरण के किसी भी निर्बन्धन शर्तो तथा अधिनियम एवं कॉलोनाईजर नियम, 1998 के उपबंधो का उल्लघन नहीं किया गया है, का उल्लेख कर संदर्भित कारण बताओं सूचना पत्र को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है ।”
स्थल निरीक्षण के दौरान भवन अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार श्री एसबीएम बिल्डकॉन द्वारा आवासीय उपयोग के स्थान पर ऑफिसनुमा निर्माण किया जाकर मौके पर ऑफिसों का संचालन किया जा रहा है एवं निर्मित भवन का बिना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये निर्माण किया जा रहा है, जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 का स्पष्ट उल्लघन है।
अतः आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में अपर आयुक्त संदीप सोनी द्वारा श्री एसबीएम बिल्डकॉन को जारी कॉलोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को निरस्त कर श्री एसबीएम बिल्डकॉन की राशि रूपये 5,00,000/- (अक्षरी रूपये पांच लाख मात्र) की बैंक ग्यारंटी को राजसात किया गया।