Indore: कलेक्टर ने दिए आदेश, Night Curfew में इन लोगों को मिलेगी छूट

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इंदौर। महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नाईट कर्फ्यू (Night Curfew) की घोषणा कर दी है। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने रात 11 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया। पुलिस टीमों ने प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए हर क्षेत्र में घोषणा करवाई। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के अनुसार, नाईट कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को छूट रहेगी। चिकित्सा सुविधा, पैथालॉजी लैब, दवा दुकान, मीडियाकर्मी, बस-ट्रेन- हवाई यात्रीगण, लोडिंग वाहन, ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्ट्री कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। उन्हें रोका नहीं जाएगा।

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साथ ही उन्होंने बताया कि, 31 दिसंबर की रात किसी आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी। शाम 7 बजे से ही सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी । स्पीड रडार, ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग होगी। कमिश्नर प्रणाली के तहत कर्फ्यू व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल गए हैं। लेकिन गुरुवार को कोरोना के कारण रात्रिकालीन कर्फ्यू (Night Curfew) का आदेश कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र ने कहा कि, कोरोना अथवा स्वास्थ्य संबंधी आदेश कलेक्टर जारी करेंगे।

आपको बता दें कि, वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में दोनों डोज वालों की एंट्री नहीं होगी। साथ ही कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को भी कहा गया है। कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाएगी। स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी।साथ ही मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रूपए का जुर्माना वसूला जाएगा।