इंदौर: आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर पालिक निगम इंदौर की सीमा के अंतर्गत विभिन्न आवेदनों के आधार पर भवन निर्माण अनुज्ञा प्रदान की जाती है। नियमानुसार निगम स्तर से निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात आवेदक अथवा निर्माणकर्ता भवन निर्माण करते हैं एवं पश्चातवर्ती कार्यवाही पूर्ण करते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही भवन में अधिभोग प्रारंभ किया जाना प्रावधानित है। मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में यह प्रावधान है कि कोई भी भवन बिना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए उपयोग में नहीं लिया जाएगा साथ ही यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक भवन को अधिभोग प्रारंभ करने के पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना है।
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उपरोक्त उल्लेखित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा निगम के समस्त भवन अधिकारियों एवं भवन निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भवन विशेष रूप से ऐसे भवन जो वाणिज्यिक अधिभोग के हो अथवा ऐसे भवन जिनका उपयोग भविष्य में किसी को किराए पर देने लिए अथवा बेचने के लिए किया जाना हो उनमें अधिभोग प्रारंभ करने के पूर्व निर्माण के समस्त स्तर पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए जावें तत्पश्चात ही अधिभोग प्रमाण पत्र लेते हुए उपयोग प्रारंभ हों, यदि पूर्णता प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भवन में उपयोग प्रारंभ होता है व पश्चात में परीक्षण के दौरान भवन में कोई निर्माण संबंधी त्रुटि पाई जाती है तो उसे खरीदने वाले व्यक्तियों को नुकसान की संभावना है।
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इस हेतु समस्त भवन अधिकारियों एवं भवन निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें निर्माण संबंधी त्रुटि होती है और अधिभोग प्रारंभ कर दिया गया है, में तत्काल विधि अनुरूप कार्यवाही पूर्ण कराते हुए ऐसे भवनों को सील कराना सुनिश्चित किया जावें ।