इंदौर दिनांक 14 मार्च 2022। उपायुक्त लीज लोकेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश के क्रम में 561 एम. जी. रोड की 19200 वर्ग फुट मिल्की वे टॉकीज की निगम की भूमि को माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार भूमि का रिक्त आधिपत्य निगम को सौंपा जाने से निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने के लिए 7 दिन का नोटिस जारी किया गया था इसी क्रम में आज नगर निगम इंदौर द्वारा उपरोक्त उल्लेखित मिल्की वे टॉकीज की भूमि पर कब्जा लेने की कार्रवाई की गई।
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निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित स्थान पर लिये गये कब्जा के पश्चात निगम रिमूवहल विभाग द्वारा रिमूव्हल कार्यवाही करते हुए, सिनेमा हॉल, गोडाउन, गैरेज, टॉकिज के बाहर अवैध रूप से बनी दुकान-गुमटियों को तोडने की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर उपायुक्त लोकेंद्र सिंह सोलंकी, लता अग्रवाल, सहायक यंत्री दिनेश शर्मा, रिमूव्हल विभाग के अश्विन जनवदे, बबलु कल्याणे एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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विदित हो की रूमी रागीना, बेप्सी रागीना, अरीना रागीना, पितीकाली सेठना, दिनीयाज सोहराब ईलावा सभी निवासी 17 – डी, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, पहली मंजिल, ए. बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.) अतिक्रमणकर्ता उपरोक्त जन को मा. उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के सिविल अपील क्र. 6048/2007 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2022 अनुसार 561 एम. जी. रोड की 19200 वर्ग फुट निगम की भूमि को न्यायालय निर्णय अनुसार भूमि का रिक्त आधिपत्य सौंपने हेतु सूचना पत्र की तामिली संबंधित के निवास स्थल, ई-मेल, डाक द्वारा तथा स्थल पर चस्पा के माध्यम से तामिली करवाई गयी थी ।