Indore : क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 2 शातिर आरोपी, Loan दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी

Suruchi
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इंदौर(Indore) : पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र व्दारा इंदौर शहर में लोगों से छलकपट कर अवैध लाभ अर्जित करते हुये आर्थिक ठगी करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(क्राइम ब्रांच) गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा आर्थिक ठगी एवं सोशल मीडिया संबंधी अपराधो की रोकथाम हेतु क्राइम ब्रांच फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीमों को लगाया गया है।

इसी अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में महिला फरियादी के द्वारा अपने दस्तवेजो का दुरुपयोग कर पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर डैटसन कार फाइनेंस करवाकर अनावेदक विनोद एवं सुमित के द्वारा ठगी की है, शिकायत की थी। जिसकी जांच फ्रॉड इंन्वेस्टीगेशन सेल टीम द्वारा की गई।

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शिकायत की जॉच करते हुए पाया गया कि महिला फरियादी जिन्हे पर्सनल लोन की आवश्यकता होने से (1).आरोपी विनोद यादव निवासी – बंगाली चौराहा इंदौर से संपर्क करते आरोपी विनोद के द्वारा झूठ बोलकर सेंट्रल बैंक से पर्सनल लोन अप्रूव कराने के नाम से अपने साथी आरोपी (2).सुमित शर्मा निवासी– बिजली नगर कनाडिया,इंदौर को बैंक मैनेजर बताकर महिला फरियादी के निजी दस्तावेज एवं स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर लोन अप्रूवल होने का बोलकर 40,000 नगद एवं शेष राशि खाते में आएगी बोलकर दोनो आरोपीयो ने महिला फरियादी के नाम से बिना बताए डेटसन कंपनी की Redi–go कार फाइनेंस पर खरीदकर ठगी की गई।

एवं महिला फरियादी को लोन की किस्त भरने का बोलकर कार की किस्त महिला फरियादी से भरवाई जा रही थी जब डटसन कार कंपनी से नोटिस आया तो महिला फरियादी को पता चला कि उसके नाम से दोनो आरोपियों के द्वारा ठगी की गई है, जिस पर महिला फरियादी के द्वारा थाना परदेशीपुरा पर दोनो आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 420,406 का अपराध पंजीबद्ध कराया गया। क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना परदेशीपुरा द्वारा संयुक्त कार्यवाही में दोनो शातिर (1). आरोपी विनोद यादव निवासी – बंगाली चौराहा इंदौर एवं (2).सुमित शर्मा निवासी– बिजली नगर कनाडिया,इंदौर को पकड़ा।

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दोनो आरोपियों से विस्तृत पूछताछ करने पर उनके द्वारा महिला फरियादी के निजी दस्तावेज एवं हस्ताक्षर किए हुए स्टांप पेपर प्राप्त कर फरियादी के नाम से कार फाइनेंस करवाकर धोखाधडी करना स्वीकार किया । आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना परदेशीपुरा द्वारा की जा रही है। आमजन को सूचित किया जाता है की उक्त आरोपियों के द्वारा किसी के साथ भी इस तरह की धोखाघड़ी की हो तो शिकायत हेतु कार्यालय अपराध शाखा इंदौर में संपर्क करे।