जब तक नया बंगला आवंटित नहीं होता तब तक B-4 बंगले में रह सकेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा- जबलपुर हाईकोर्ट

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By Akanksha JainPublished On: August 20, 2020
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बंगला पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। बंगला आवंटन को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को राहत
पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा को जबलपुर हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा- जब तक नया बंगला आवंटित नहीं होता तब तक B-4 बंगले में रह सकेंगे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा। नया मकान का निराकरण 15 दिन में करने के हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने शासन को पूर्व आवंटित बंगला खाली नहीं कराने के दिए आदेश। सूत्रों के अनुसार अभी तक किसी भी कांग्रेस विधायक को नहीं मिली। ये राहत अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने जबलपुर हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का रखा पक्ष।

इन पूर्व मंत्रियों को मिला था नोटिस
गृह विभाग ने बेदखली का नोटिस पूर्व मंत्री तरुण भनोट, सज्जन सिंह वर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, बृजेंद्र सिंह राठौर, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह, सुखदेव पांसे, उमंग सिंगार, पीसी शर्मा, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, सचिन यादव और सुरेंद्र बघेल को जारी किया था.