Indore: दिव्यांगजनों के लिये निशक्तता प्रमाण पत्र बनाने की विशेष व्यवस्था

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By Akanksha JainPublished On: October 13, 2021

इंदौर दिनांक 13 अक्टूबर 2021। आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुबंध अनुसार मेसर्स सोमल कांटेªक्टर्स प्रो. सोमल जैन द्वारा झोन 8 वार्ड 37 के क्षेत्र में पाईप लाईन प्रदाय करने के दिये गये कार्यादेश उपरांत भी कार्य प्रारंभ नही करने पर फर्म मेसर्स सोमल कांटेªक्टर्स प्रो. सोमल जैन पता 106 श्री अपार्टमेंट 7-8 रामचन्द्र नगर एअरपोट्र रोड इंदौर पर नगर पालिक निगम के समस्त विभाग की जारी होन वाली निविदाओ में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित करते हुए, भुगतान देयको पर रोक लगाने तथा उक्त अनुबंध अंतर्गत आदेशित कार्य निरस्त किया जाकर उनकी धरोहर राशि राजसात करने के आदेश जारी किये गये।

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विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुबंध अनुसार मेसर्स मेसर्स सोमल कांटेªक्टर्स प्रो. सोमल जैन को झोन 8 वार्ड 37 के क्षेत्र अंतर्गत गणेश नगर, स्वर्णबाग क्षेत्र में 110, 160, 200, 250 एवं 315 एमएम व्यास की एचडीपीई पाईप लाईन प्रदाय करने, बिछाने, जोडने टेस्टिंग, कमीशनिंग के साथ चेंबर निर्माण का कार्य एवं अन्य समस्त कार्यो के साथ पूर्ण करने का कार्य अनुमानित लागत राशि रूपये 47,15,398 का कार्य आदेशित किया गया था, जिस हेतु फर्म को उपरोक्त कार्य पूर्ण करने हेतु चार माह की समयावधि प्रदान की गई थी। फर्म द्वारा उक्त कार्य प्रारंभ नही किये जाने से अपर आयुक्त जलप्रदाय द्वारा पत्र क्रमांक 6522 दिनांक 23 सितम्बर 2021 द्वारा ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य प्रारंभ नही किया गया , उक्त क्षेत्र में व्याप्त जल संकट का निवारण नही होने से क्षेत्रीय विधायक, पार्षद तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त कार्य को लेकर गहरी नाराजगी दशाई गई।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, आयुक्त सुश्री पाल द्वारा मेसर्स सोमल कांटेªक्टर्स प्रो. सोमल जैन पता 106 श्री अपार्टमेंट 7-8 रामचन्द्र नगर एअरपोट्र रोड इंदौर पर नगर पालिक निगम के समस्त विभाग की जारी होन वाली निविदाओ में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित करते हुए, भुगतान देयको पर रोक लगाने तथा उक्त अनुबंध अंतर्गत आदेशित कार्य निरस्त किया जाकर उनकी धरोहर राशि राजसात करने के आदेश जारी किये गये।