Indore: कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम का नामांकन ख़ारिज होने से बचा, वकील ने मजबूत दलीलें की पेश

Author Picture
By Meghraj ChouhanPublished On: April 26, 2024

Indore: आज शुक्रवार को देश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। हालांकि, इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगते-लगते बचा है। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम के नामांकन में कुछ गड़बड़ी के चलते उनका नामांकन ख़ारिज होने से बचा है।

भाजपा ने शुक्रवार को इंदौर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कुछ देर तक कांग्रेसी इस बात से चिंतित रहे कि कहीं उनका नामांकन रद्द न हो जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जांच एवं आपत्ति की कार्रवाई की। कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता रवींद्र कुमार पाठक ने अक्षय बम का पक्ष रखा था। बीजेपी ने मुख्य आपत्ति में अक्षय कांति बम पर आईपीसी की धारा 307 को जानबूझकर छिपाने का आरोप लगाया गया था।

इन आरोपों के आधार पर बीजेपी ने अक्षय का नामांकन रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसे माननीय जेएमएफसी न्यायालय में लंबित आपराधिक मामले में अदालत ने जोड़ा था। बीजेपी की आपत्ति के खिलाफ कांग्रेस के वकील ने अपनी मजबूत दलीलें पेश कीं।

प्रत्याशी की ओर से इंदौर जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रवींद्र कुमार पाठक ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष बताया कि उसी दिनांक 24/4/24 को जब कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया तो न्यायालय ने प्रथम दृष्टया धारा 307 आईपीसी का पाये जाने का हवाला देते हुए प्रकरण को सत्र न्यायाधीश के पास स्थानांतरित कर दिया है। जिसके आधार पर मई माह में चार्ज लगाया जाना है, आज की तारीख में प्रत्याशी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत कोई चार्ज नहीं है।