Employees Pension : केंद्र सरकार ने देश के लाखों कर्मचारियों के पेंशन नियम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब यदि कोई कर्मचारी सुरक्षित रिटायरमेंट लेता है तो उसके पेंशन तुरंत से शुरू कर दिए जाएंगे।
अभी तक क्या है नियम
पुराने नियम के तहत VRS लेने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लिए 60 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ता था। कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि नौकरी पूरी न कर पाने या मजबूरी में वीआरएस लेने पर उन्हें लंबे समय तक बिना पेंशन के गुजारा करना पड़ता था। पुरानी पेंशन स्कीम में भी ऐसा नियम नहीं था।
क्यों किया गया है बदलाव?
यूपीएस का चुनाव करने वाले कर्मचारियों ने VRS को लेकर चिंता जताई थी। जिनका कहना था कि इस स्कीम में भी एनपीएस जैसी समस्या है क्योंकि VRS पर तत्काल पेंशन का प्रावधान नहीं था। कर्मचारियों के हित में सरकार ने अब प्रावधान जोड़ते हुए कहा है कि VRS लेने वाले कर्मचारियों को तुरंत ही पेंशन का लाभ दिया जाने लगेगा। साल 2004 में सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करने नेशनल पेंशन स्कीम लागू की थी।
कब लागु हुआ UPS
एनपीएस बाजार आधारित स्कीम होने के कारण कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे थे और पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। इसी विरोध के बाद सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की थी। जिसमें गारंटी पेंशन की व्यवस्था की गई है। हालांकि लांच होने के बाद से अब तक केवल एक प्रतिशत कर्मचारी ने ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव किया है।
कब तक चुन सकते हैं यूपीएस
यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 23 जून 2025 थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया यानी डेडलाइन समाप्त होने में अभी सिर्फ 20 दिन बचे हुए हैं। सरकार ने इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए कई नए फीचर्स जोड़े हैं लेकिन कर्मचारी संगठन अभी भी पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर अड़े हुए हैं।