मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन ने किया शासकीय अवकाश घोषित

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इंदौर: नगर निगम इन्दौर एवं जिले के आठ नगर परिषद क्षेत्रों में नगरीय निकाय निर्वाचननके तहत 06 जुलाई 2022 को मतदान होना है। मतदाता को मत देने का अधिकार भारत के संविधान से प्रदत्त है। मतदाताओं को मतदान की सुविधा देने के लिये राज्य शासन द्वारा उक्त दिनांक को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये सभी औद्योगिक, व्यवसायिक एवं निजी संस्थानों को आदेशित किया है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिये अर्द्ध दिवस का सवैतनिक अवकाश देवें।

उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान प्रातः 07 से 05 बजे के मध्य होगा। यदि किसी कर्मचारी का कार्यक्षेत्र उनके मतदान केन्द्र से इतनी दूरी पर है कि वे आधे दिवस में मतदान नहीं कर सकते है तो उन्हें पूरे दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे। यह आदेश इन्दौर जिले के सभी नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिये प्रभावशील होगा। निजी स्कूल व कॉलेज भी उपरोक्तानुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को अवकाश प्रदान करेगें। औद्योगिक, व्यवसायिक, निजी (स्कूल, कॉलेज) सहित संस्थान यह भी परीक्षण कर लें कि जिन मतदाताओं को अवकाश प्रदान किया गया है उन्होंने वास्तविक रूप से मतदान किया है इसकी पुष्टि मतदाताओं की बाएं हाथ की उंगली के तर्जनी पर अमिट स्याही के निशान से की जा सकती है।

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जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्तः आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। यदि किसी संस्थान द्वारा आदेश का उल्लघंन किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करें। कलेक्टर जिला धार से भी अनुरोध किया गया है कि उक्त आदेश का पालन उनके क्षेत्राधिकार के ऐसे औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थान जहां इन्दौर जिले के नगरीय क्षेत्र के मतदाता कार्यरत है, में कराने हेतु आवश्यक आदेश जारी करें।