ऑनलाइन गेम्स खेलने का शौक इन दिनों बढ़ता ही हमजा रहा है। वहीं, इन गेम्स में आपकी हार जीत स्किल पर आधारित होती है। इसको लेकर जल्द ही सरकार आपको एक राहत भरी खबर सुनाने वाली है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग में GST को लेकर कई तरह विवादित सामग्री सामने आ रही थी। वहीं, अब वित्त मंत्रालय जल्द ही इसको लेकर कुछ नए नियम लागू करने की तैयारी में हैं। वित्त मंत्रालय अपनी स्किल और किस्मत को आजमाने वाले खेलों को अलग अलग भाग में और इनकी वर्गीकरण के अनुसार इन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST लगाने की सोच रहा है।
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अधिकारी के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार वो ऑनलाइन गेम्स जिनमें हार जीत का परिणाम किसी निश्चित नतीजे पर होता है या फिर सट्टेबाजी या जुए जैसी प्रवृत्ति के होते है। उनमें 28% की डर से जीएसटी भरना होगा। वहीं, जो कौशल से जुड़े हुए ऑनलाइन गेम्स होते है उनपर 18% से कम टैक्स लग सकता है। मई या जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले टैक्स पर जीएसटी परिषद फैसला ले सकती है।
आपको बता दें कि अधिकारी ने रिपोर्टर्स को बताया है कि हर ऑनलाइन गेम आपकी किस्मत आजमाने वाला नही होता है, हर गाने सट्टेबाजी या फिर जुए पर आधारित नहीं होते हैं। जल्द ही वित्त मंत्रालय जीएसटी परिषद के सामने अपना यह सुझाव रखेगा। आगे कहा कि स्किल से जुड़े हुए खेल और सट्टेबाजी के बीच फर्क करना होगा। आपको बता दें कि इस समय पर 18% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग में लगाया जाता है। यह टैक्स ऑनलाइन गेमिंग के पोर्टल पर लिए गए शुल्क पर होता है।