Hijab Row:कर्नाटक हाईकोर्ट ने ख़ारिज की याचिका! कहा – इस्लाम में जरुरी नहीं हिजाब पहनना

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हिजाब विवाद में आज यानी मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम सुनाया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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इसके अलावा, कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है. साथ ही बंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन और विवाद पर पाबंदी लगा दी है. सिर्फ इतना है नहीं, फैसले सुनाने वाले जज और उनके घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, कर्नाटक हिजाब विवाद में जय श्री राम के नारों के विरोध में अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्लिम गर्ल मुस्कान इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं उसे मुस्लिम समाज ने मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बना दिया हैं यहां तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुस्कान की तस्वीर लगा रखी है.

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आपको बता दे कर्नाटक हिजाब विवाद के चलते मुस्लिम गर्ल मुस्कान हिजाब और बुर्का पहनकर मांड्या के PES कॉलेज में प्रवेश कर रही थी इसी दौरान वहां प्रदर्शन कर रहे छात्र जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुस्कान की तरफ बड़ रहे थे तभी मुस्कान भी अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए आगे बड़ गई इसके बाद जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ वैसे ही मुस्कान हिजाब विवाद में तथाकथित मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बनकर सामने आ गईं।