DAVV एग्जाम पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी परीक्षा

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV Indore) में ऑनलाइन परीक्षा (Offline Exam) कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान इंदौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने ऑफलाइन ही परीक्षा कराए जाने का निर्णय लिया है। साथ ही ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा होगी।

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इंदौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए निर्णय लिया है कि कोविड प्रोटोकॉल नियम का पालन करते एग्जाम करवाई जाए, जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमित होने से परीक्षा से वंचित होगा, उसकी परीक्षा वापस ली जाएगी। साथ ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने अपना पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि, 150 केंद्रों पर 3 शिफ्ट में ऑफलाइन परीक्षा हो रही है। एमकॉम, एमएससी, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एलएलबी बीएएलएलबी की परीक्षा आज हुई है। जिसमें 40 हज़ार सेज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए।

DAVV एग्जाम पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ऑफलाइन होंगी परीक्षा

आपको बता दें कि, ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विरोध के बावजूद परीक्षाएं शुरू हो गई है। इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर में भी तय शेड्यूल से परीक्षा हो रही है। गौरतलब है कि, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी और बीबीए, बीसीए की परीक्षा ऑफलाइन होंगे परीक्षा के दौरान सख्ती से कोरोना गाइडलाइंस (corona guidelines) का पालन किया जाएगा।