जबलपुर। मध्य प्रदेश (MP) में आज ओबीसी (MP OBC Reservation) के बढ़े हुए 27% मामले में हाई कोर्ट (High court) में सुनवाई हुई। इस दौरान HC ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि, कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) पर सुनवाई करते हुए बढ़े हुए आरक्षण पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से भी इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं होंगे।
ALSO READ: पैरालंपिक: भारत को बैडमिंटन में 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जरूर मिलेंगे
गौरतलब है कि, हाईकोर्ट में शिवराज सरकार पहले भी 27% आरक्षण पर स्थगन आदेश हटाने के लिए आवेदन दे चुकी है। वहीं इस मामले में शिवराज सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअल, महाधिवक्ता पुरुषंद्र गौरव ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस मामले में महाधिवक्ता पुरुषेद्र गौरव ने कहा कि कोर्ट में चल रहे छह मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामले में सरकार 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए सभी शासकीय नियुक्ति और प्रवेश परीक्षाओं में सरकार OBC जाति को 27% का आरक्षण दे सकती है।
बता दें कि, OBC Reservation पर बीते दिनों शिवराज सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में OBC की संख्या अन्य वर्गों की अपेक्षा काफी अधिक है। इसलिए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिसके बाद आज ओबीसी आरक्षण पर बड़ी बात करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में 6 मामले को छोड़कर अन्य सभी मामले में 27% आरक्षण का लाभ ओबीसी जाति को दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अन्य नियुक्तियों में भी इसे लागू किया जाएगा।