HC का बड़ा फैसला, महानिदेशक का आदेश निरस्त, दीपक शर्मा ही रहेंगे वरिष्ठ जिला पंजीयक

srashti
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वरिष्ठ जिला पंजीयक के मामले में दायर याचिका में इंदौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया की दीपक शर्मा वरिष्ठ जिला पंजीयन के पद पर पदस्थ रहेंगे। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने महानिदेशक पंजीयक के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें नायडू को वरिष्ठ पंजीयक मानने के आदेश जारी किए गए थे।

‘हाई कोर्ट ने निरस्त किया आदेश’

हाईकोर्ट ने शर्मा को लेकर नायडू द्वारा जारी उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है, जिसमें नायडू ने कहा था कि शर्मा इंदौर-1 के रजिस्ट्रार होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि महानिदेशक और पंजीयक नायडू को इस तरह का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, सरकार इस संबंध में नए सिरे से आदेश पारित करे।

‘वरिष्ठ जिला पंजीयक शर्मा ने हाईकोर्ट में दायर की थी रिट याचिका’

शर्मा ने इससे पहले हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी कि उन्हें शासन ने वरिष्ठ जिला पंजीयक नियुक्त किया है। जबकि नायडू को वरिष्ठ पंजीयक घोषित करने का आदेश महानिदेशक पंजीयक ने दिया है। इस पर एकलपीठ द्वारा पारित आदेश से शर्मा संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी। इसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि नियुक्ति और पदस्थापना के मामले में शासन का आदेश बड़ा है।