NPS में इन्वेस्ट कर आप अपने फ्यूचर को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं. NPS रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट योजनाओं में से एक है. इस स्कीम में निवेश कर आप इनकम टैक्स पर छूट भी पा सकते हैं.
आज कल नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य को फाइनेंसियल रूप से सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं में निवेश करते हैं. हर कोई चाहता है कि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक रूप से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े. इसलिए वो अपनी पगार का एक भाग कई प्रकार की बचत स्कीम में योजनाओं में करते हैं. सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर एक बढ़िया फंड जमा किया जा सकता है. सरकार की ऐसी ही एक स्कीम है, राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS). ये रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सबसे अधिक पसंदीदा निवेश स्कीमों में से एक है.
लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट
NPS को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इस स्कीम में नौकरी के दौरान पैसा जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है. NPS में जमा पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं. पहला ये कि आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं. वहीं, दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा. इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी. एन्युटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे रिटायर होने के बाद आपको उतनी अधिक पेंशन मिलेगी.
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हर रोज बचाएं 200 रूपए
ये योजना सीधे तौर पर सरकार से जुड़ी है और इस योजना में आप हर माह 6000 रूपए इन्वेस्ट कर 60 वर्ष की आयु के बाद 50,000 रूपए की पेंशन पा सकते हैं. मतलब आपको नियमित 200 रूपए बचाकर इस योजना में इन्वेस्ट करना होगा. इस योजना में निवेश करने वाले को इनकम टैक्स पर भी छूट मिलती है. NPS में निवेशक को 80सी के अंतर्गत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रूपए तक की Income Tax छूट भी मिलती है.
दो तरह के अकाउंट
NPS में दो प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं- एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) और एनपीएस टिअर-2 (NPS). टिअर-1 अकाउंट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं. इसमें आप न्यूनतम 500 रूपए जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं. रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज खरीदी जाती है.
कैसे मिलेगा 50 हजार रुपये पेंशन
हर माह 50 हजार रूपए पेंशन पाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, ये समझ लेते हैं. NPS कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर कोई 24 वर्ष की उम्र में NPS में अकाउंट खुलवाता है और हर माह 6,000 रूपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है. मतलब हर दिन 200 रूपए की सेविंग करनी होगी. इस प्रकार वो 60 वर्ष की उम्र होने तक इस योजना में निवेश करेगा. मतलब वो कुल 36 वर्ष तक इस स्कीम में पैसे जमा करेगा.
इस प्रकार 60 वर्ष की उम्र तक वह 25,92,000 रूपए इन्वेस्ट के रूप में जमा करेगा. अब अगर 10 फीसदी का रिटर्न मान लेते हैं, तो कुल कॉर्पस वैल्यू 2,54,50,906 रूपए होगी. फिर NPS मैच्योरिटी इनकम से 40 फीसदी से एन्युटी खरीदता है तो रकम 1,01,80,362 रूपए होगी. इन्वेस्ट पर 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए उसे 1,52,70,544 लंप सम इनकम होगी. इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 50,902 रूपए पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे.
कितनी मिलती है टैक्स पर छूट
NPS अकाउंट होल्डर को धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रूपए तक और धारा 80 CCD के अंतर्गत अतिरिक्त 50,000 रूपए तक की आयकर (Income Tax) छूट मिलती है. लेकिन एन्युटी से होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ता है.