शिक्षक-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ, सरकार ने जारी किया प्रस्ताव पत्र

Share on:

Employees, Employees OPS : चुनावी वर्ष के चलते सरकार ने मध्यप्रदेश के लाखों कर्मियों और टीचर्स को अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्यपाल के ऑर्डर से प्रस्ताव लेटर जारी कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही पेंशन अयुक्तता को भी ख़त्म कर दिया गया है। वहीं आपको बता दे कि इस प्रपोजल को मंत्रिपरिषद द्वारा 11 अगस्त 2023 की मीटिंग में अनुमति दे दी गई है। जिसके बाद अब टीचर्स समेत कई कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा।

राज्यपाल के आदेश से संकल्प पत्र जारी

गौरतलब हैं कि झारखंड सरकार के ऐसे कर्मी, जिनकी अपॉइंटमेंट 1 दिसंबर 2004 के पहले ही पूरी हो चुकी है लेकिन उनकी अपॉइंट 1 दिसंबर 2004 के पश्चात हुई है। उनके ओल्ड पेंशन स्कीम की अनुमन्यता में वृद्धि के विषय में राज्यपाल के ऑर्डर से प्रस्ताव लेटर जारी कर दिया गया है।

पेंशन और फैमिली पेंशन कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी 2020 के आलोक में फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रस्ताव 1 अगस्त 2022 के अंदर वैसे कर्मी, जिनकी पोस्टिंग और लास्ट नतीजा 1 दिसंबर 2004 के पूर्व जारी किया जा चुका हैं लेकिन सरकारी वजहों के कारण उनकी पोस्टिंग 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई हो, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में सम्मिलित होने का ऑप्शन दिया गया है।

इन्हें मिलेगा Old Pension Yojna का फायदा

आपको बता दें कि कई कर्मियों के लिए आखिर नतीजा 1 दिसंबर 2004 से पहले जारी किया जा चुका था। लेकिन सरकारी कारण, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट इत्यादि के बाद पोस्ट हुए शासकीय कर्मचारी की पोस्टिंग 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई थी। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब उन्हें भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

पेंशन और फैमिली पेंशन कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा 3 मार्च 2023 कार्यालय मेमोरेंडम के अंतर्गत वैसे सेवक, जिनकी पोस्टिंग नई अंशदान पेंशन स्कीम लागू करने के विषय में जानकारी की दिनांक के पहले अपॉइंट पोस्टिंग ऑर्डर के संबंध में हुई हो, उन्हें एक बार के ऑप्शन के अंतर्गत ओल्ड पेंशन स्कीम अनुमन्य करने के लिए NPS अकाउंट में डिपॉजिट रकम की वापसी का नियम भी लागू किया गया है।

रूल्स और शर्तें निर्धारित

दरअसल राज्य शासन के सेवक, जिनकी पोस्टिंग 1 दिसंबर 2004 के पूर्व निर्गत रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पोस्टिंग ऑर्डर के आलोक में हुई है। उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को न स्वीकारते हुए उनके NPS अकाउंट में डिपॉजिट रकम की वापसी का संकल्प राज्य सरकार के सामने सोच विचार हेतु रखा गया था। जिस पर अब एक बेहद आवश्यक निर्णय लिया गया है। इस डिसीजन के अंतर्गत वैसे कर्मचारी जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें ही ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। निम्नलिखित शर्तों के तहत :

  • अब आपको बता दें कि जिनकी पोस्टिंग 1 दिसंबर 2004 के पहले निर्गत Recruitment एडवर्टाइजमेंट के पोस्टिंग ऑर्डर 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद हुई है।

     

  • वही इस शर्त को पूर्ण करने वाले सेवकों को एक बार ऑप्शन का यूज कर 31 अक्टूबर 2022 के पहले अपने पोस्टिंग प्राधिकार डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा। एक पोस्टिंग अधिकार के बाद डिपार्टमेंट द्वारा इसकी रिव्यु की जाएगी। इसके उपरांत महत्वपूर्ण ऑर्डर 31 दिसंबर 2023 के पहले तक निर्धारित रूप से निर्गत किए जाएंगे।

     

  • वहीं इसके साथ ही PRAN में डिपॉजिट रकम की वापसी फ्यूचर निधि निदेशालय के ऑर्डर पर 4 फरवरी 2015 की प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। हालांकि धारक द्वारा डिपॉजिट रकम लाभांश समेत उनके फ्यूचर निधि अकाउंट में तथा शासन द्वारा दिए गए अंशदान की रकम राज्य शासन के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा।