31 मार्च से पहले Pan Card को इस चीज से करवा लें लिंक, नहीं तो लगेगा 10000 रुपए जुर्माना

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Pan Card : इन दिनों भारत में डिजिटलाईजेशन काफी बढ़ गया है। ऐसे में पैन कार्ड का इस्तेमाल आजकल बेहद जरुरी हो गया है। इसके बिना आधे काम अधूरे रह जाते हैं। हर जगह इसका इस्तेमाल होने लग गया है। ऐसे में यदि आपके पास भी पैन कार्ड है तो आज जो हम आपको बताने जा रहे है उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरुरी है।

जी हां, यदि आपने अपने आधार से पैन कार्ड को 31 मार्च 2022 तक लिंक नै किया तो आपको 10000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। कहा जा रहा है कि यदि आपने अपने पैन कार्ड को लिंक नै करवाया तो ये अमान्य भी हो सकता हैं। ऐसे में इसको वापस से मान्य करवाने के लिए आपको 1000 रुपए का शुल्क देना पड़ सकता है।

बड़ी बात ये है कि इसे लिंक नहीं करवाने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते आदि में निवेश भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है उसे 10000 रुपए का भुगतान जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसका प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272 एन के तहत किया गया है।

लेन देन होंगे प्रभावित –

बताया जा रहा है कि पैन कार्ड को लेकर सेबी-पंजीकृत आयकर समाधान प्रदाता एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता ने बताया है कि अब तक आधार से पैन को लिंक करवाने के लिए कोई दंड का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अब नए नियमों के तहत यदि आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया तो दंड देना होगा साथ ही नए कानून के तहत आईडी को लिंक करने में दो विफलता के परिणामस्वरूप पैन अमान्य हो जाएगा।

इसका मतलब है कि ऐसे में व्यक्ति कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता जिसमे पैन कार्ड की जरुरत हो। बता दे, इसमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है। उन्होंने बताया कि ऐसे में 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लें। साथ ही ये भी ध्यान में रखे कि पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहे तो ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।