खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्यवाही, 116 व्यवसायिक गैस सिलेंडर वाहन सहित ज़ब्त

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इंदौर : इंदौर में आज खाद्य विभाग के अमले ने कलेक्टर मनीष सिंह के मार्गदर्शन में बड़ी कार्यवाही की है। खाद्य विभाग अमले ने अवैध वितरण के लिये अवैध रूप से संग्रहित 116 व्यवसायिक गैस सिलेंडर वाहन सहित जप्त किये है। संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक आर.सी. मीणा के निर्देशन में खाद्य विभाग के अमले ने की है। मीणा ने बताया कि आज खजराना पुलिस थाने के पास खड़े ट्रक कमांक MP09-GE-9445 एवं टाटा मैजिक क्रमांक MP09-LP-8772 की जांच खाद्य विभाग के अमले द्वारा की गई। ट्रक में 19 किलो क्षमता के 92 नग एवं टाटा मैजिक में 19 किलो क्षमता के 24 नग भरे व्यवसायिक गैस सिलेंडर संग्रहित पाये गये। पूछताछ के दौरान पाया गया कि आसिफ खान पिता आशिक खान एवं जाकिर खान पिता मुनव्वर अली दोनों निवासी चंद्रावतीगंज तहसील सावेर के है। यह व्यवसायिक गैस सिलेंडरों को इंदौर के होटल, हलवाई एवं अन्य प्रतिष्ठानों को अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का विक्रय करते हैं। यह गैस सिलेंडर सोमराजा एचपी गैस, ग्रामीण गैस वितरक, 314/2 क्षत्रिय तिलगारा रोड जाबड़ तहसील बदनावर जिला धार के है।

उक्त अनियमितता के कारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से ट्रक में संग्रहित 92 नग भरे व्यवसायिक गैस सिलेंडर 19 किलो क्षमता के मय ट्रक क्रमांक MP09-GE-9445 के वाहन चालक जालिम सिंह से जप्त किये गये। इसी तरह टाटा मैजिक में संग्रहित 24 नग भरे व्यवसायिक गैस सिलेंडर 19 किलो क्षमता के मय टाटा मैजिक क्रमांक MP09-LP-8772 के जाकिर पिता मुनव्वर अली से जप्त किये जाकर सुपुर्दगी में दिये गये तथा संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।