भोपाल: पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अचल संपत्ति की रजिस्ट्री अगर महिला के नाम पर कराई जाती है. तो उसमें 2 फ़ीसदी स्टांप ड्यूटी की छूट मिलेगी, इस घोषणा के इंतजार के बाद अब शासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है.
दरअसल, पिछले काफी दिनों से इस 2 फीसदी छूट का इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने रजिस्ट्रियां अभी रोक रखी थी. हालांकि शासन ने कोरोना के कहर को देखते हुए 1 अप्रैल की बजाय 1 मई से नई गाइडलाइन लागू करने की घोषणा कर दी थी. इसके चलते रजिस्ट्री करवाने वालों को और समय मिल गया. वहीं आपको बता दें कि 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी की छूट का भी लाभ मिलेगा.