इंदौर। पुलिस आयुक्त (नगरीय) इंदौर हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर कमिश्नरेट में संपत्ति संबंधी,जाँब फ्राड,मोबाईल फोन से फर्जी काँल कर ठगी करने की वारदातों, संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं इनकी पतारसी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश हिंगणकर के द्वारा पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) निमिष अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) गुरू प्रसाद पाराशर को इंदौर शहर में संपत्ति संबंधी, जाँब फ्राड,मोबाईल फोन से फर्जी काँल कर ठगी करने कि अपराधों पर अंकुश लगाने एवं घटनाओं की पतारसी कर ऐसे शातिर ठगो की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में आरोपियों पर कार्यवाही हेतु अपराध शाखा की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इसी अनुक्रम मे क्राईम ब्रांच इन्दौर की टीम को फरियादी शोमेश पिता उमाशंकर खडायते निवासी धनवन्तरी नगर इंदौर नें थाना राजेन्द्रनगर व क्राँईम ब्रांच में शिकायत की थी, कि उसनें [email protected] कि आईडी पर जॉब के लिए संपर्क किया था। उक्त फर्जी आईडी के माध्यम से आरोपियों ने फरियादी से अलग अलग करके राशि कुल 04 लाख रुपये की ठगी की गयी थी। जिस पर थाना राजेंद्र नगर पर अपराध क्रमांक 1067/22 धारा 420 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा आवेदक द्वारा बताई जानकारी के आधार पर आरोपियों का पता लगाकर थाना राजेन्द्रनगर के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये एक संयुक्त टीम दिल्ली भेजी गयी जिनके द्वारा जाँब फ्राड के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को घेराबन्दी कर पकडा जिसमें 1. अर्जुन पिता मिठ्ठन लाल नायक उम्र 27 साल निवासी दिल्ली,2. मुनेश पिता रामबाबू गुप्ता उम्र 28 साल निवासी दिल्ली, 3. सुरज कुमार पिता धन बहादुर उम्र 22 साल निवासी दिल्ली को पकडा गया।
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आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियो द्वारा बताया कि उक्त तीनो आरोपियों ने जाँब दिलाने के नाम पर एक गिरोह बनाकर जाँब की तलाश कर रहे युवा लडको को जाँब देने के नाम पर उनसे अपने फर्जी खातो में रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग फीस , कोरियर , एच.आर.कमीशन अन्य तरीको से फीस बताकर अलग अलग तरीके से रुपये डलवाकर अपना फोन बन्द कर लेते थे। जिनकी पतारसी कर आरोपियों को क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा पकड़कर आरोपियों को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना राजेन्द्रनगर के सुपुर्द किया गया हैं, जिनके द्वारा विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।