ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति को हाईकोर्ट से राहत, HC ने गिरफ़्तारी को बताया अवैध

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ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर को बाम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है.

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार चंदा कोचर की याचिका पर उनकी एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनी थीं और फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोचर दंपति और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को इस मामले में उनकी कथित भूमिका को पिछले महीने सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ICICI की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपए की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहा करने का विरोध किया.

स्पेशल कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

इससे पहले गुरुवार को एक स्पेशल कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को घर का खाना, बिस्तर और कुर्सियां उपलब्ध कराने की याचिका को खारिज कर दिया है. वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने जेल प्रशासन को मेडिकल अफसर के साथ चर्चा करके उन्हें डायट फूड देने का निर्देश दिया है.

10 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा

लोन धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को 10 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तीनों को गुरुवार को उनके पहले के रिमांड के अंत में विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी के समक्ष पेश किया गया था.

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