Taxpayer होने पर ही PAN कार्ड बनवाना जरूरी नहीं है। अगर, आप टैक्सपेयर नहीं है यानी आपकी आमदनी कर के दायरे में नहीं आती है तो भी आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पैन कार्ड बनावाने के कई फायदे हैं। तो आइए, जानते हैं कि टैक्सपेयर नहीं होने पर भी पैन बनवाने के क्या-क्या फायदे मिलते हैं।पैन नंबर आपकी आय से हुई टीडीएस कटौती पाने के लिए जरूरी है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्सपेयर को अपनी आय पर टैक्स देना होता है, जिसे टीडीएस कहा जाता है। अगर आप फ्रीलांस काम, किराया, ब्याज, कमीशन, सैलरी या कांट्रेक्टर में से किसी से भी आय करते हैं तो आपको टीडीएस का भुगतान करना होता है। अगर, आपकी कमाई कर के दायरे में नहीं आती है तो इस कटौती को आप फिर से रिटर्न भर कर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, रिटर्न भरने के लिए पैन होना जरूरी है।
अगर आप किसी बैंक में नया बैंक खाता खोलना चाहते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके बिना आप नया खाता नहीं खोल पाएंगे। अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वहां भी पैन की जरूरत पड़ेगी। अधिकांश सरकारी विभाग में पैन को अनिवार्य कर दिया गया है।कोरोना के बाद फ्री-लांस काम तेजी से बढ़ा है। अगर, आप घर बैठे ट्रांसलेशन या कंटेट का काम करते हैं तो आप जिस कंपनी से ये काम लेंगे वो पैन जरूर मांगेगी। इसके अलावा दूसरे ठेके के काम में भी पैन की जरूरत पड़ती है। कंपनी पैन के बिना बिल का भुगतान नहीं करती है।
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अगर आप 1 करोड़ या उससे अधिक का टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो पैन की जरूरत होगी। इसके साथ ही अगर आप जीवन बीमा की किस्त भरते हैं और वो 50 हजार से अधिक की है, तो भी आपको पैन की जरूरत पड़ेगी।अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो यह बिना पैन के नहीं कर सकते हैं। फंड हाउस और शेयर ब्रोकर सबसे पहले आपसे पैन नंबर मांगते हैं।अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसके बिना आप जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाएंगे।