‘अन्य चिकित्सा प्रणालियों को बदनाम न करें..’ सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रामदेव को लगाई फटकार

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु और उद्यमी रामदेव और पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण से अदालत के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को स्वास्थ्य उपचार पर भ्रामक विज्ञापन चलाने लताड़ लगाते हुए कहा कि यहां तक ​​​​कि दोनों ने सार्वजनिक रूप से विज्ञापन जारी करने की पेशकश की ।

शीर्ष अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को खुद को छुड़ाने के लिए उचित कदम उठाने और अपना पश्चाताप प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। इसने दोनों से सीधे बातचीत की, और उन्हें बताया कि अदालत का उल्लंघन करने के बाद उनकी बेगुनाही या असावधानी की दलील को तुरंत स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्ला ने तीखे सवाल पूछे, जब रामदेव और बालकृष्ण अदालत की अवमानना ​​के आरोपों का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, जो विज्ञापनों की एक श्रृंखला से उत्पन्न हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि पतंजलि उत्पाद विभिन्न बीमारियों का इलाज कर सकते हैं । शीर्ष अदालत के पहले के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन और इस संबंध में पतंजलि द्वारा दिया गया एक वचन।

जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, पतंजलि आयुर्वेद साम्राज्य के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सार्वजनिक माफी जारी करने की पेशकश की, लेकिन पीठ ने दोनों को बातचीत के लिए बुलाया। इसकी शुरुआत रामदेव से यह पूछने से हुई कि वह और पतंजलि उस देश में दवा के किसी अन्य रूप को क्यों बंद कर देंगे, जिसके पास हजारों साल पुरानी एक समृद्ध और विविध चिकित्सा विरासत है।

गौरतलब हे कि अदालत ने 10 अप्रैल को उत्तराखंड के अधिकारियों को मिलीभगत के साथ काम करने और जीवनशैली और ड्रग्स और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954, ड्रग्स और जादू के तहत निषिद्ध अन्य निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज का वादा करने वाले विज्ञापन जारी करने के लिए पतंजलि के खिलाफ मामला दर्ज करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में तैनात राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों और जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर अपनी निष्क्रियता स्पष्ट करने का निर्देश दिया।