आधार से पैन कार्ड लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई, जाने पूरे नियम और शर्तें

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सरकार ने देश के नागरिकों को अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की तारीख 30 जून 2023 तक कर दी है। जबकि सरकार ने इससे पहले इसकी आखिरी डेट 31 मार्च रखी थी। पैन कार्ड को अपने आधार से जोड़ना बहुत आवश्यक है। लेकिन, अगर इस तारीख के अंदर आप अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाते है तो आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा। CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कई बार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की लास्ट तारीख को बढ़ा चुके है।

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आपको बता दें कि इससे पहले भी यह तारीख बढ़ाई जा चुकी है। CBDT पिछले 3 बार से इसकी तारीख को आगे बढ़ा चुका है। हालांकि अब इसकी तारीख आगे बढ़ने मुश्किल ही है। इसलिए आप जल्द अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक-दूसरे से जोड़ लीजिए।

टैक्स एक्सपर्ट की माने तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे बताया की इस बार आयकर विभाग ने इस लिंकिंग को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया है तो अब इसके लिए तारीख बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है।

वही आपको बता दें, टैक्स फाइलिंग वेबसाइट की मानें तो पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31जून 2023 है। इसके पहले 31 मार्च 2023 रखी थी। हालांकि, सबसे पहले 31 मार्च 2022 रखी गई थी, जिसका तारीख के बाद करने पर शुल्क 500 ₹ के साथ 30 जून 2022 तक किया गया था। इसके बाद इसे 31 मार्च 2023 तक 1000 ₹ के शुल्क तक को बढ़ाया गया था।

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अगर आपने इस निश्चित तारीख में भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड फिर निष्क्रिय हो जाएगा। फिर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे।