Indore News : हर वार्ड में लगेगा मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर, निगम से संबंधित लंबित प्रकरणो का होगा समाधान

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Chief Minister Public Service Campaign : महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त हर्षिका सिंह द्वारा शासन निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण की सीटी बस आफिस में समीक्षा बैठक ली गई।  बैठक में समस्त अपर आयुक्त, विभाग प्रमुख, झोनल अधिकारी व अन्य उपस्थित थे। महापौर भार्गव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागो द्वारा संचालित योजनाओ एवं कार्यक्रमो का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राहियो तक समय सीमा में पहुंचाने के उददेश्य 17 सितम्बर से 31 अक्टुबर 2022 तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का प्रथम चरण चलाया गया था, जिसमें योजनाओ में शत-प्रतिशत सेचुरेशन प्राप्त किया गया।  इसी क्रम में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दिनांक 16 से 31 मई तक द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है।  जिसमें ऐसे सभी विभाग में जो नागरिक सेवाओं से संबंधित है, जिसमें निगम से संबंधित 20 विभाग-कार्य से संबंधित लंबित आवेदनो का शिविर के माध्यम से शत-प्रतिशत समाधान किया जाना है, साथ ही सीएम हेल्प लाईन मे दिनांक 15 अपै्रल 2023 तक लंबित शिकायतो का निराकरण भी शामिल है।
महापौर भार्गव व आयुक्त सिंह द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण के संबंध में निगम स्तर से की जाने वाले आवश्यक कार्यवाही के संबंध में संबंधित अधिकारियो को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में निगम सेवाओ से संबधित सेवाओ को लंबित आवेदनो का निराकरण करने तथा व्यापारिक लाइसेंस के लंबित प्रकरणो के निवारण हेतु के लिये समस्त वार्ड क्षेत्र में शिविर लगाने के निर्देश दिये गये।  साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण की जानकारी आम जन तक पहुंचे, इसके लिये ब्रांडिंग तथा रिक्क्षा के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिये गये।
साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण में निगम से संबंधित सेवाएंे जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, मुत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जुडवाना, जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रदाय किया जाना, मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदान करना, नगरीय क्षेत्रो के हेण्डपम्प व टयूबवेल का सुधार,  जहां तकनीकी रूप से साध्य हो वहां नवीन सीवर कनेक्शन प्रदाय किया जाना, फायर एनओसी अस्थाई/नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, भवन निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश जारी करना, नो डयूज प्रमाण पत्र जारी करना, भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र, टेªड लायसेंस, अविवादित सम्पति का नामांतरण, अविवादित संपति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख उपरांत, मुत्यृ की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहायता प्रदान, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मुत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014, विकास अनुज्ञा के समय सीमा में विस्तार आदि शामिल है।