सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र का हलफनामा भारत में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका के जवाब में था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं, और भारत में रहने या बसने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते। केंद्र ने आगे कहा, कि भारत में शरणार्थियों के रूप में विदेशियों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
‘यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध’
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाले विकासशील देश के रूप में, केंद्र ने कहा कि इसके नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र ने कहा, “किसी विदेशी को केवल अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और वह अनुच्छेद २१ के आधार पर भारत में निवास या बसने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
‘अनियंत्रित आव्रजन देश के लिए खतरा पैदा करता’
अपने हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि अनियंत्रित आव्रजन देश के लिए खतरा पैदा करता है, जबकि इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ऐसे अधिकांश विदेशियों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। केंद्र ने कहा, “विधायी ढांचे के बाहर शरणार्थियों की स्थिति की कोई मान्यता नहीं हो सकती है और शरणार्थी स्थिति की ऐसी घोषणा न्यायिक आदेश के माध्यम से नहीं हो सकती है।”
‘रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध अप्रवासी’
केंद्र ने हमेशा कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी नहीं बल्कि अवैध अप्रवासी थे। 2017 में सरकार ने संसद को बताया कि देश में करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं। सरकार ने तब कहा था कि पिछले दो वर्षों में रोहिंग्या आबादी चार गुना बढ़ गई है। यह घटनाक्रम तब हुआ जब केंद्र ने अपने नियमों को अधिसूचित करके नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू किया।
रोहिंग्या कौन हैं?
रोहिंग्या म्यांमार के जातीय मुसलमान हैं, जो ज्यादातर रखाइन प्रांत में रहते हैं। देश में प्रमुख बौद्ध समुदायों के बीच झड़पों के बाद 2012 में बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने म्यांमार छोड़ना शुरू कर दिया। म्यांमार शासन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक के रूप में मान्यता नहीं देता है।