केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीवाली से पहले बड़ा तोहफा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दरअसल दिवाली से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा (Bonus) प्रदान किया जाएगा, जिसका आदेश भारतीय वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है, साथ में इसके लिए कुछ नियमों का भी उल्लेख किया गया है । उल्लेखनीय है कि दीवाली का महापर्व इस वर्ष इसी महीने अर्थात 22 अक्टूबर, शनिवार से शुरू हो रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये दीवाली बोनस देना सुनिश्चित किया है ।
इतना मिलेगा बोनस
आदेश के अनुसार समूह ‘सी’ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 2021-22 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं । इसके साथ ही समूह ‘बी’ में अराजपत्रित कर्मचारी, जो किसी बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके लिए बोनस के भुगतान के लिए 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी इस बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा।
ये हैं अनिवार्यताएं
केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा (Bonus) प्रदान किए जाने को लेकर कुछ नियम और अनिवार्यताएं भी निर्धारित की गई है। इन नियमों के अनुसार ये कर्मचारी होंगे बोनस के पात्र – वे कर्मचारी जो 31.3.2022 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, इन आदेशों के तहत भुगतान के लिए पात्र होंगे। गैर-उत्पादकता की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की उच्चतम सीमा, जो भी कम हो, उसके आधार पर की जाएगी।