कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है की इस मामले में सीबीआई ने बिना दिमाग लगाए दंपति को अरेस्ट किया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में जांच एजेंसी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। सोमवार को जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस एनआर बोरकर ने सवाल उठाये और कहा की आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी में एजेंसी ने अनियमितताएं बरती हैं।
कोर्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा क्या आधार था जिस पर सीबीआई ने गिरफ़्तारी का फैसला लिया। सीबीआई यह बताने में असमर्थ रही।