आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। वहीं, TMC, CPI और NCP का नेशनल पार्टी का दर्जा भी वापस लिया गया है। दरअसल, सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग ने आप (आम आदमी पार्टी) को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। वही, आयोग ने तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयता का दर्जा खत्म कर दिया गया है।
वही, शरद पवार की पार्टी (राकांपा) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी का भी राष्ट्रीय दर्जा वापस ले लिया है। यह सभी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी गई है।
चार सांसद लोकसभा में होना आवश्यक
आपको बता दें कि 2016 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के नियमों में कुछ बदलाव किए थे। लेकिन, अब राष्ट्रीय पार्टी की समीक्षा को 5 के बजाय 10 साल में होने का नियम बना हुआ है। वही, नियम अनुसार राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उसके उम्मीदवारों को देश की कम से कम चार प्रदेशों में आपकी पार्टी का 6% से ज्यादा मत आपके पक्ष में होना चाहिए। वहीं, लोअर हाउस में उस पार्टी का कम से कम 4 सांसद प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
अगर पार्टी ने राष्ट्रीय दर्जा खोया तो….एक चिन्ह से नहीं लड़ सकती
वही बता दें कि चुनाव आयोग को यह समीक्षा 2019 में ही करनी थी जिसमें टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी के राष्ट्रीय दल शामिल हैं। वहीं, चुनाव चिन्ह के आदेश 1968 के अंदर आप अपने राष्ट्रीय दल के दर्जे को अगर को दे तो आप अपनी पार्टी को देश के किसी भी प्रदेश में एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव नही लड़वा सकते हैं।