SC से विभव कुमार को बड़ी राहत, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में मिली जमानत

srashti
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आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के मामले में जेल में बंद विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने विभव को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और शर्तें

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि यदि चोटें मामूली हों, तो किसी व्यक्ति को 100 दिन से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में सुनवाई में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि 51 से ज्यादा गवाह हैं। जमानत की शर्तों के तहत, विभव कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय या किसी सरकारी अधिकारी के पास जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, उन्हें कोई सरकारी पद भी नहीं मिलेगा और वे मामले से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे।

दिल्ली पुलिस की आपत्ति

दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जमानत का विरोध किया और कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

विभव कुमार की गिरफ्तारी

स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विभव कुमार ने निचली अदालत और हाई कोर्ट में भी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अंततः, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहाँ उन्हें जमानत मिली।