पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका, जातीय जनगणना पर लगी रोक

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पटना। पटना हाईकोर्ट से बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश जारी किया। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने आज अपना फैसला सुनाया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि, जातीय जनगणना पर रोक लगाने को लेकर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गई थी।

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बता दें कि, जातीय जनगणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने पटना कोर्ट से 3 दिन में अंतरिम आदेश देने को कहा था। मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि जातीय जनगणना कराने का सरकार का फैसला नागरिकों के निजता का हनन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में इसको शुरू भी करा दी थी। राज्य में 15 अप्रैल से जातिगत सर्वे कराया जा रहा है।