आज से Single Use Plastic पर लगी पाबंदी, बेचने वालों पर होगी ये बड़ी कार्यवाही

Pinal Patidar
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Single Use plastic ban हमारे आस पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. चाहे फिर वो आपकी पसंदीदा कैंडी हो या फिर किसी भी चीज की प्लास्टिंग से पैकिंग. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 4 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की शपथ ली थी. इसके बाद अब 1 जुलाई से इन रूल्स को पूरी तरह फॉलो किया जाएगा. अब से Single Use Plastic के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है जिसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।

इन चीजो पर लगेगा बेन 

आज से देश के सभी राज्यों में कम उपयोगिता और ज्यादा कूड़ा पैदा करने वाली ऐसी करीब 19 वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जिसमे
स्ट्रॉ (पेय पदार्थ पीने वाला पाइप)
स्टिरर ( पेय पदार्थ घोलने वाली प्लास्टिक की छड़)
इयर बड
कैंडी
गुब्बारे जिसमें प्लास्टिक की छड़ लगी होती है
प्लास्टिक के बर्तन (चम्मच, प्लेट आदि)
सिगरेट के पैकेट
पैकेजिंग फिल्म और साज सज्जा में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकोल
आदि शामिल है ऐसे में यदि कोई प्रतिबंधित वस्तु बेचते हुए पकड़ा जाता है , तो उसका व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)ने अपनी राज्य की एजेंसियों को निर्देश दिया है. इसके अलावा कस्टम विभाग को इन वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है.

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वहीं पेट्रोकेमिकल उद्योगों को भी इन वस्तुओं के प्रोडक्शन में लगे उद्योगों को कच्चा माल मुहैया नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस प्रतिबंध के लागू होते ही भारत भी उन 60 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो सिंगल यूग प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए यह कदम उठा चुके हैं. लेकिन प्रतिबंध से ज्यादा अहम इसका पालन करना और करवाना होगा. जिसे हासिल करने के लिए सरकार को कड़ी निगरानी रखनी होगी.