इंदौर। सजायाप्ता ड्रग पैडलर आरोपी के फ़र्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर सजा मुक्ति लाभ उठाने वाले मास्टर माइंड आरोपी की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने निरस्त कर दी। मादक पदार्थ मामले में 12 वर्ष की सजायाप्ता अभिषेक आजाद जैन निवासी अलिराजपुर कोरोना महामारी में पैरोल ब्रेक कर कानून की आंख में धूल झोंकने ओर राज्य शासन के साथ धोखेबाजी करने के मामले में भादवि की धारा 467,468,471, 188,229A , 120B 212 में मुख्यआरोपी है।
इस मामले में सह आरोपी बने आज़ाद जैन ओर सीमा जैन को दसवे त् अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे कोर्ट से जमानत पा चुके है । हालांकि सीमा जैन की जमानत के मामले भी एक पेच जिला न्यायाधीश के संज्ञान ओर आया है जिसमे जमानतदार भरत पिता लक्ष्मण निवासी 241 इबी स्कीम नम्बर 94 की पट्टे की कृषि भूमि भीकनगांव जिला खरगोन द्वारा दी जो स्टेट बैंक आफ इंडिया की गोगांव शाखा में बंधक है और जमानतादार ने सेकड़ो जमानत देवास धार इंदौर में दी हुई है। जबकि इस प्रकरण में शपथपत्र में पूर्व कोई जमानत नही देने का दावा किया गया।
Also Read : Madhya Pradesh : चुनावी साल में भाजपा को लगेगा बड़ा झटका! पार्टी का ये बड़ा नेता थामेगा कांग्रेस का हाथ
इसकी शिकायत पवन पंवार ने जिला न्यायाधीश की थी । जिस पर जिला न्यायाधीश ने जांच निर्देश जारी किए है । आरोपी अभिषेक केंद्रीय जेल में बंदी है । ड्रग पैडलर अभिषेक जैन की याचिका को दसवे अपर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश गंगाचरण दुबे ने खारिज कर दिया । शांसन की ओर से दिनेश हार्डिया ने पैरवी की । आरोपी अभिषेक जैन के वकील शंशका जैन की सभी दलीलों को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया ।