अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। बता दे कि, शनिवार को हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही, न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और एमएस कार्णिक ने अर्नब गोस्वामी को बेल देने से इनकार किया है। मालूम हो कि, रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक को महाराष्ट्र पुलिस ने 2018 में हुई एक आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था।

क्या है मामला

बता दे कि, 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोहरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। गोस्वामी पर अरोप है कि, आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक को गोस्वामी ने कथित तौर पर बकाया रकम का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने 5 मई, 2018 को आत्महत्या कर ली थी।