UP Cabinet Decisions : शहरी विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए राज्य शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरी इलाके में रहने वाले लोगों और कारोबारी के लिए बड़ी राहत वाली योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
जिसके तहत अब राज्य के शहरी क्षेत्र में मकान और दुकान एक साथ एक ही प्लॉट पर बनाए जा सकेंगे। इससे आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में लचीलापन आएगा और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।

इस संदर्भ में अब एक नवीन फैसला लेते हुए आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए मकान के साथ दुकान बनाना और भी आसान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले में अब 100 वर्ग मीटर तक की आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लॉट पर नक्शा पास करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे प्लॉट पर केवल विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करवाकर निर्माण किया जा सकेगा। इससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक वसूली पर भी रोक लगेगी।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप विधियां और आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशन 2025 लागू
बता दे कि सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उप विधियां और आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया है। जिसके तहत बड़े आबादी वाले शहर के लिए 24 मीटर चौड़ी सड़क पर मकान के साथ दुकान बनाने के नियम तय किए गए हैं। वहीं कम आबादी वाले शहर में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर दुकान प्लस मकान की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल निर्माण के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल बनाए जा सकेंगे जबकि अस्पताल और मॉल निर्माण के लिए 3000 वर्ग मीटर भूमि को अनिवार्य किया गया है।
योगी सरकार ने बिल्डिंग निर्माण को लेकर कई बदलव को भी हटा दिया है। बिल्डिंग बायलॉज में हुई क्रांतिकारी बदलाव से स्मार्ट विकास को बल मिलेगा। 45 मीटर चौड़ी सड़क पर बनने वाली ऊंची इमारत पर कोई FAR सीमा नहीं होगी। छोटे भूखंड पर निर्माण के लिए FAR को बढ़ाया गया है। ग्रीन रेटेड इमारत को अतिरिक्त FAR का लाभ मिलेगा। डॉक्टर वकील अपने घर का 25% हिस्सा दफ्तर के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए नक्शा पास करने की जरूरत नहीं होगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हर शहर व्यवस्थित, व्यापार के लिए उन्मुख और नागरिकों के लिए सरल होना चाहिए। यह निर्णय शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जनता के हितों को प्राथमिकता देता है।
बता दे कि नक्शा पास करवाने की लंबी प्रक्रिया और भ्रष्टाचार की शिकायत के कारण अब तक कई लोग छोटे व्यवसाय और घरों के निर्माण से दूर हो जाते थे लेकिन इस फैसले से नक्शा पास करने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद सीधे निर्माण की अनुमति मिलेगी। कारोबारी के लिए राहत होगी। आम नागरिकों के लिए भी घर निर्माण आसान होगा। बड़े भूखंड पर मॉल- अस्पताल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।