Employees Leave : मध्य प्रदेश के साढ़े 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह छुट्टी का लाभ मिलेगा। उन्हें अधिक अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है।
मिलेगा इन अवकाश का लाभ
इसके बाद मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में संशोधन कर मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 को मंजूरी दी गई है। नियम के तहत कर्मचारियों के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सकों को गहन अध्ययन के लिए 36 महीने का अध्ययन अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा सरोगेट या कमिश्निंग मदर को प्रसूति अवकाश दिया जाएगा। एकल पुरुष, शासकीय सेवक को संतान पालन के लिए छुट्टी का लाभ दिया जाएगा। दत्तक संतान ग्रहण पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा।
सालाना 10 अर्जित अवकाश का लाभ
दिव्यांग और गंभीर रूप से अस्वस्थ सेवक की ओर से परिवार आवेदन कर सकेंगे। अवकाश दिवस पर कार्य करने वाले शैक्षणिक संवर्ग को सालाना 10 अर्जित अवकाश का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा भी कोई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। निलंबन काल में अवकाश की पात्रता समाप्त होगी। सेवा के प्रारंभिक वर्ष में अर्ध वेतन अवकाश की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रिटायरमेंट के बाद आपका संबंधित प्रावधान हटाए जाएंगे।
कैबिनेट का मानना है कि इस शोध से कर्मचारियों को लचीलापन और बेहतर कार्य जीवन संतुलन मिलेगा। वहीं सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा।