Indore News : कम्पाउंडिंग हेतु झोन पर लगाए शिविर – आयुक्त

Shivani Rathore
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इन्दौर (Indore News) : आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल द्वारा भवन अनुज्ञा विभाग एवं कम्पाउडिंग के संबंध में सीटी बस आफिस में बैठक ली गई। बैठक में अपर आयुक्त श्री संदीप सोनी, समस्त भवन अधिकारी, भवन निरीक्षक, भवन दरोगा व आटो डीसीआर सेल के स्टाफ उपस्थित थे। आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समीक्षा बैठक में शासन द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के उपनियमो में वर्गीकृत क्षेत्रो हेतु विभिन्न उपयोग के लिये निर्मित भवनो में 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक नियम/शर्तो के अधीन नियमानुसार निर्धारित प्रशमन शुल्क लेकरअनाधिकृत निर्माण का कम्पाडिंग करने के संबंध में नियम में संशोधन किया गया है।

शासन के उक्त निर्णय के क्रम में आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समस्त भवन अधिकारी व भवन निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह शासन के उक्त निर्णय से ऐसे नागरिक जिनके द्वारा शासन के नियम/शर्तो में आते है उनके अनाधिकृत निर्माण को वैध करा सके व नियम संशोधन का नागरिक लाभ ले सके, इस हेतु झोन पर कैम्प लगावे तथा उक्त नियमो के अंतर्गत आने वाले भवनो को नियमानुसार कम्पाउडिंग की प्रक्रिया पूर्ण करे। इसके लिये दिनांक 8 अक्टुबर 2021 को समस्त झोनो पर कैम्प लगाने के भी निर्देश दिये गये, साथ ही कैम्प में आने वाले नागरिको से किस प्रकार से आवेदन लिया जाना है और आवेदन के साथ क्यां-क्यां दस्तावेज संलग्न किये जाना है, कितना शुल्क लगेगा आदि से अवगत भी कराने के निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही आयुक्त सुश्री पाल द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिये कि मान. न्यायालय द्वारा जिन प्रकरणो में संबंधित को सुनने और निर्णय पारित करने के निर्णय दिये गये है मान. न्यायालय को ऐसे प्रकरणो को समय सीमा में सुनकर उनका फायनल आदेश जारी करे, ऐसे प्रकरण लंबित नही रहे इसका भी विशेष ध्यान रखा जावे। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण नही हो इसका ध्यान रखे, भवन अनुज्ञा से संबंधित प्रकरणो का निराकरण समय सीमा में किया जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।