इंदौर नगर निगम की टीम ने गुरुवार सुबह रीगल सर्कल स्थित पाकीज़ा शोरूम के बेसमेंट को खाली कराने की कार्रवाई की। यहां बेसमेंट में पार्किंग की जगह कपड़ों का शोरूम खोला गया था। नगर निगम ने पहले ही पाकीज़ा शोरूम के संचालकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन संचालकों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था।
शोरूम संचालकों का विरोध
इस कार्रवाई के दौरान पाकीज़ा शोरूम के संचालकों ने नगर निगम अधिकारियों का विरोध किया और स्टे का हवाला दिया। हालांकि, नगर निगम अधिकारियों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कार्रवाई जारी रखी।
ट्रैफिक प्रबंधन की आवश्यकता
इंदौर शहर में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट को खाली कराया जा रहा है। कई बिल्डिंग के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह दुकानों, शोरूम या ऑफिस खोल रखे हैं, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग बढ़ गई है, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है।
निगम अधिकारियों का रुख
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पाकीज़ा शोरूम का नक्शा ओपन टू स्काई के तर्ज पर पास किया गया था, जिसका मतलब है कि मल्टी के बीच में बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ऐसा निर्माण होना चाहिए, जिससे हर फ्लोर से आकाश दिखे। लेकिन पाकीज़ा ने पहले फ्लोर की छत को पूरी तरह से कवर कर दिया है, जिससे बेसमेंट का उपयोग पूरी तरह से व्यावसायिक हो गया है। यह जान-माल के लिए घातक साबित हो सकता है।
उच्च न्यायालय में याचिका
जोन 11 में आने वाले पाकीज़ा शोरूम के खिलाफ बिल्डिंग ऑफिसर ने बेसमेंट के गलत उपयोग के कारण नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ शोरूम के संचालकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इंदौर नगर निगमायुक्त और बिल्डिंग ऑफिसर को भी पार्टी बनाया गया। कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर स्टे दे दिया, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने दूसरा नोटिस जारी करके शोरूम पर कार्रवाई की।