गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत, जया शेट्टी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की। राजन को इस साल की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कई मामलों का सामना

छोटा राजन पर जबरन वसूली और अन्य संबंधित अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। होटल मालिक की हत्या के मामले में उनके खिलाफ मकोका के तहत आरोप भी लगाए गए हैं। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जबकि एक को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। राजन पहले से ही 2011 के पत्रकार जे डे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

छोटा राजन की गिरफ्तारी एक फोन कॉल के कारण हुई। वह अक्सर वीओआइपी नंबर से कॉल करता था, लेकिन एक बार उसने व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल किया। सुरक्षा एजेंसियों ने इस कॉल को टैप किया और उसकी बातचीत को सुना, जिसमें उसने कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एजेंसियों ने इंटरपोल से संपर्क किया।

25 अक्टूबर 2015 को, ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस को जानकारी मिली कि एक भारतीय व्यक्ति बाली जा रहा है। उन्होंने इंटरपोल के माध्यम से बाली आव्रजन विभाग को सूचित किया, जिससे छोटा राजन को वहां पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय, राजन काफी डरा हुआ था और उसने अपनी जान को खतरा बताया, यह कहते हुए कि डी कंपनी उसकी जान के पीछे पड़ी है। इसके बाद उसे भारत लाया गया और तिहाड़ जेल भेज दिया गया।