हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के आदेश को अक्षय बम ने दी चुनौती, दायर की रिवीजन

Deepak Meena
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इंदौर : 17 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में फंसे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शमिल हुए नेता अक्षय बम ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा हत्या की धारा बढ़ाने के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने यह याचिका दायर की है।

इस मामले की सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन फरियादी के वकील ने दलील दी कि उन्हें रिवीजन की प्रति मंगलवार को ही मिली थी। जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई 24 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

बता दें कि, बम ने 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक रिवीजन दायर की है। फरियादी यूनुस पटेल की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकेश देवल ने बताया कि बुधवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आरोपितों की तरफ से हमें मंगलवार को ही रिवीजन की प्रति उपलब्ध करवाई गई है। हमें अध्ययन के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी।

इतना ही नहीं इस मामले में फरियादी यूनुस पटेल ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर अक्षय बम और कांतिलाल बम को उपलब्ध कराई गई पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि आरोपितों पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला है। उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आरोपितों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था वापस ली जाए।

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम पर 17 साल पुराने एक मामले में जिला न्यायालय ने 24 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ा दी थी। आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।