इंदौर शहर में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में शनिवार को भू-माफियाओ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। आशीष सिंह ने न्यायलय कलेक्टर के नाम से आदेश जारी कर बताया कि यह समाधान हो गया है कि जफर खान पिता मोहम्मद हनीफ, उम्र 45 साल को लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन प्रतिरोध किया जाना आवश्यक है।
आरोपी जफर खान राजकुमार नगर बांक, धार रोड, इन्दौर का निवासी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश में बताया कि आरोपी जफर खान को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 सहपठित उपधारा 3 तथा मध्य प्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग के आदेश के तहत निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल, इन्दौर में रखा जाएगा।
इसके साथ आदेश में लिखा है कि जफर खान पिता मोहम्मद हनीफ को गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य शासन (सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल) तथा जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर को अभ्यावेदन करने एवं मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करने एवं अभ्यावेदन का अधिकार है।