हिट-एंड-रन कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी, एमपी हाईकोर्ट ने कहा- हड़ताल खत्‍म करने के लिए सरकार करें कार्रवाई

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हिट-एंड-रन कानून के विरोध में प्रदेश भर में चालकों का आक्रोश देखने को मिला है। पिछले दिन यानी सोमवार को राज्य के कई जिलों में बस ड्राइवरों की हड़ताल देखने को मिली है। इंदौर शहर में भी कल चालकों के द्वारा चका जाम देखने को मिला। जिससे लोगों की जनता को ढेर सारी समस्याओं सा सामना करना पड़ा है। इसी बीच मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चालकों की हड़ताल के विरुद्ध याचिका दायर की गई थी।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने सरकार को सख्त आदेश दिए है कि हड़ताल खत्‍म करने के लिए आज ही कार्रवाई करें। साथ ही कोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक बताया गया है। इस मामलें पर सरकार ने कहा कि आज ही इस मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा, आवश्‍यक वस्‍तुओं की उपलब्‍धता सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया कि हड़ताली एसोसिएशन पर कार्रवाई की जाए।

हाई कोर्ट के बातों पर सरकार की तरफ से महधिवक्ता ने कहा, ‘आज शाम तक इस मामले में अहम निर्णय लिया जा रहा है।’ ये याचिकाएं नागरिक उपभोक्ता मंच और अखिलेश त्रिपाठी की ओर से दायर की गई हैं। ड्राइवर और चालकों की इस हड़ताल की वजह से प्रदेश के अनेकों शहरों में जरुरी सामानों की कमी होने लगी है। जिससे जनता को काफी साड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।