संत रविदास स्वरोजगार योजना, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित

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योजना के तहत उद्योग इकाई के लिए 50 लाख रूपये तक की परियोजाएं
इंदौर 28 दिसम्बर, 2023. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना अन्तर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए देय होगा । इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको की अर्हता एवं वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण) इकाई के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएं और सेवा (सर्विस) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड) के लिए एक लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएं संचालित हैं।

कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो तथा जिले का मूल निवासी हो एवं आयु 18 से 45 वर्ष तक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वी कक्षा उत्तीर्ण एवं वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक न हो। परिवार से आशयः आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नि एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नही) है। आवेदक स्वंय किसी बैंक आथवा किसी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर न हो। आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

योजनांतर्गत ब्याज अनुदान अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित,शेष ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्यारंटी फीस देय होगी। योजनांतर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगें। उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाए जो सीजीटीएमएसई अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिए निर्माणाधीन (www.samast.mp.gov.in) Portal के माध्यम आवेदन किया जावेगा। योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकरी विकास समिति कलेक्ट्रेट कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है । योजना अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों के लिए है।