इन्दौर। अनैतिक देह व्यापार जैसी अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के अनुक्रम में, पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर मकरंद देऊस्कर द्वारा अनावेदिका महजबीन पति जाहिद खान, निवासी जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर के स्वामित्व वाले थाना तेजाजी नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी इन्दौर के उक्त फ्लैट में अनैतिक रूप से देह व्यापार का संचालन किये जाने पर, आवेदिका को उक्त संपत्ति से एक वर्ष के लिए बेदखली आदेश जारी किया गया है, जो दिनांक 12.09.2023 से एक वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा।
विदित हो कि, थाना तेजाजी नगर क्षेत्रांतर्गत स्थित जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर के उक्त फ्लैट में देह व्यापार की अनैतिक गतिविधिया संचालित की जा रही थी जिस पर फरवरी 2023 में पुलिस टीम द्वारा अनैतिक गतिविधिया में लिप्त पाये जाने पर 04 युवतियों एवं 01 युवक को हिरासत में लेकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम मे पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में पुलिस उपायुक्त जोन-1 नगरीय इन्दौर के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि जिस फ्लैट में यह अनैतिक कार्य किया जा रहा था वह रहवासी क्षेत्र है, जिससे इसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही उक्त फ्लैट में अनैतिक कार्यवाही में अनावेदिका की भी संलिप्तता पाई गयी है, पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के समय अनावेदिका अन्य आरोपियों के साथ उक्त अनैतिक गतिविधियों में संलग्न थी। अनावेदिका उक्त फ्लैट की स्वामित्व व अधिपत्यधारी है, इसके बावजूद भी उसके द्वारा उसके मालिकाना हक वाले फ्लैट में संचालित उक्त अनैतिक गतिवधियों को रोकने के अनुक्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, अपितु अनावेदिका द्वारा स्वयं उक्त अनैतिक व अवैधानिक गतिविधियों का संचालन कराया गया, जो उक्त अवैधानिक गतिविधियों के लिए इनकी सहमति को दर्शाती है।
अतः पुलिस आयुक्त इन्दौर द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज दिनांक 11.09.23 को आदेश जारी कर, अनावेदिका महजबीन पति जाहिद खान, निवासी जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर को एक वर्ष के लिए, उक्त संपत्ति से बेदखल किया जाता है, ये आदेश 12.09.23 के 12.00 बजे से एक वर्ष के लिये प्रभावशील रहेगा।